उ.प्र. राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम
की स्थापना कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत 22
अक्टूबर, 1974 को हुई थी, स्थापना के समय इस निगम के एक करोड़
की अधिकृत अंशपूँजी तथा 50 लाख रूपये की प्रदत्त अंशपूँजी
स्वीकृत की गयी थी। वर्तमान में निगम की अधिकृत अंशपूँजी बढ़कर रूपया
5 करोड़ हो गयी है, जिसके विरूद्ध प्रदत्त अंशपूँजी भी रूपया
5 करोड़ हो गयी है तथा अंशपूँजी के विरूद्ध अग्रिम (आवेदन
राशि) रूपया 50.39 लाख है।
निगम की स्थापना कम्पनी एक्ट
1956 के अन्तर्गत हुई है। निगम के निदेशक मण्डल द्वारा पारित
निर्णय तथा निगम के आर्टिकल्स आफ एसोसिएशन के अन्तर्गत उल्लिखित प्राविधानों के तहत
निगम द्वारा संचालक मण्डल की बैठक में आवश्यक निर्णय लिया जाता है ताकि निगम के
कार्यकलापों को सुचारू ढंग से चलाया जा सके। भारत सरकार एवं राज्य सरकार की अन्य
योजनाओं में राज्य सरकार के निर्णय/निर्देशानुसार एवं शासनादेशों के अनुसार
महत्वपूर्ण कार्य निगम द्वारा किया जाता है। चूंकि उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं
आवश्यक वस्तु निगम सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के नियंत्रणाधीन है, अत: समय-समय पर शासन
के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार इस निगम द्वारा
कार्य किया जाता है। |